हत्या के आरोपित को सात वर्ष की सजा

आरा : प्रथम सहायक सत्र न्यायाधीश सह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी वीडी राय ने गोली मारकर हत्या का प्रयास करने के आरोप में आरोपित धनंजय कुमार सिंह को सात वर्ष के सश्रम कैद व 15 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन पदाधिकारी विंध्याचल सिंह ने बहस किया था. उन्होंने बताया […]
आरा : प्रथम सहायक सत्र न्यायाधीश सह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी वीडी राय ने गोली मारकर हत्या का प्रयास करने के आरोप में आरोपित धनंजय कुमार सिंह को सात वर्ष के सश्रम कैद व 15 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन पदाधिकारी विंध्याचल सिंह ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि अगिआंव गड़हनी थानान्तर्गत खरईचा गांव निवासी राजकुमार सिंह 31 दिसंबर 2015 अपने घर के समीप टहल रहे थे. इसी दौरान सुबह टहलने के दौरान उसे गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था.
घटना को लेकर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. घटना का कारण रुपये का लेन – देन बताया गया था. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद सहायक सत्र न्यायाधीश श्री राय ने आरोपित धनंजय कुमार सिंह को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 307 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत सात वर्ष के सश्रम कैद और 15 हजार रुपया जुर्माना व तीन वर्ष के सश्रम कैद और पांच हजार
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










