आरा/बक्सर : विशेश्वर ओझा हत्याकांड के मुख्य आरोपित ब्रजेश यादव की रिमांड की अर्जी खारिज हो गयी है. कोर्ट ने बहस के बाद पुलिस को रिमांड देने से इनकार कर दिया. हालांकि कोर्ट द्वारा पुलिस को पूछताछ की इजाजत दी गयी है. पुलिस को कोर्ट के समक्ष ही आरोपित हरेश से पूछताछ करनी होगी. बतादें कि चार दिन पहले विशेश्वर ओझा हत्याकांड के मुख्य आरोपित हरेश को रिमांड पर लेने के लिए पुलिस ने अर्जी दी थी. सोमवार को रिमांड की अर्जी पर बहस होनी थी,
लेकिन कोर्ट में नो वर्क के कारण इस पर बहस नहीं हो पायी थी. मंगलवार को इस मामले में बहस हुई, जिसके बाद कोर्ट ने रिमांड के अर्जी को खारिज कर दिया. कोर्ट द्वारा कहा गया कि ट्रांजिट रिमांड पर लाने के बाद हरेश मिश्रा को तीन दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा गया था. पूछताछ के लिए तीन दिन काफी थे.
इसी आधार पर रिमांड अर्जी को खारिज कर दिया गया. हालांकि कोर्ट के समक्ष पूछताछ के लिए पुलिस को छूट दी गयी है. बतादें कि विशेश्वर हत्याकांड के आरोपित हरेश मिश्र और उसके दो भाइयों को कोलकाता से ट्रांजिट रिमांड पर आरा लाने के बाद मैराथन पूछताछ की गयी थी. हरेश ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की थी. साथ ही उसके बताने के बाद पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया था. पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया था. कोलकाता के उत्तरपाढ़ा से एसटीएफ की टीम ने कुख्यात शिवाजीत मिश्र के पुत्र हरेश मिश्र, धनंजय मिश्र व किशुन मिश्र को गिरफ्तार किया था.