हत्या के आरोपित को सश्रम उम्रकैद की सजा 15 हजार अर्थदंड भी

Published at :26 Jan 2016 5:20 AM (IST)
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हत्या के आरोपित को सश्रम उम्रकैद की सजा 15 हजार अर्थदंड भी

आरा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके झा ने सोमवार को एक हत्या के एक मामले में आरोपी श्याम सुन्दर सिंह को सश्रम उम्र कैद व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक उदय नारायण प्रसाद ने बहस किया था. लोक अभियोजक श्री प्रसाद ने बताया कि बिहिया […]

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आरा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके झा ने सोमवार को एक हत्या के एक मामले में आरोपी श्याम सुन्दर सिंह को सश्रम उम्र कैद व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक उदय नारायण प्रसाद ने बहस किया था. लोक अभियोजक श्री प्रसाद ने बताया कि बिहिया थानान्तर्गत बरुणा गांव निवासी उपेन्द्र सिंह 15 मार्च 1998 को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था.

इस घटना को लेकर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. जिसमें कहा गया था कि उपेंद्र सिंह गांव के मिल पर धान कुटवाने गया था. वहीं पर उसकी गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. उसी गांव के आरोपित समेत 8 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था.
घटना का कारण आपसी दुश्मनी बताया गया था. उक्त मामले की सुनवाई के दौरान दो अभियुक्तों की मौत हो गयी थी. जबकि साक्ष्य के अभाव में पांच अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया. सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री झा ने भादवि की धारा 302 तहत दोषी पाते हुए उक्त आरोपित को सश्रम उम्र कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड व 27 आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्षों का सश्रम कैद व 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
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