पांच आरोपितों को सात-सात वर्षों का सश्रम कारावास

Published at :19 Jul 2017 11:37 AM (IST)
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पांच आरोपितों को सात-सात वर्षों का सश्रम कारावास

आरा : डकैती व सात वर्षीय बच्चे के अपहरण के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह यादव ने मंगलवार को पांच आरोपितों को सात- सात वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद उर्फ हीरा ने बहस की […]

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आरा : डकैती व सात वर्षीय बच्चे के अपहरण के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह यादव ने मंगलवार को पांच आरोपितों को सात- सात वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद उर्फ हीरा ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि जगदीशपुर (आयर) थाना क्षेत्र अंतर्गत असुधन मठिया गांव निवासी धर्मशीला देवी के घर में 16 मई, 1999 की रात्रि में घुस कर डकैतों ने लूटपाट की. डकैत कीमती समान तो ले ही गये थे. साथ ही सात वर्षीय बच्चे का अपहरण भी कर लिया था. घटना को लेकर सूचक ने उसी गांव के उक्त आरोपितों समेत अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
अपर लोक अभियोजक हीरा ने बताया कि अभियोजन की ओर से 10 गवाहों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अपर न्यायाधीश श्री यादव ने भादवि की धारा 395 व 365 के तहत दोषी पाते हुए श्रीनाथ गिरि, कामेश्वर गिरि, विरजा गिरि, लोकनाथ गिरि व दूधनाथ गिरि को सात – सात वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदंड तथा दो -दो वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई.
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