सावधान . नाबालिग के हाथ में स्टेयरिंग, सड़कों पर नाच रही मौत
Advertisement
जरा बच के, सड़क पर है खतरा
सावधान . नाबालिग के हाथ में स्टेयरिंग, सड़कों पर नाच रही मौत कार्रवाई करने के बजाय मूकदर्शक बना जिला प्रशासन आरा : भोजपुर जिले की सड़कों पर नाबालिगों के हाथ में वाहन की स्टेयरिंग हैं. इसके कारण आये दिन घटनाएं हो रही हैं. नाबालिग शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए वाहनों को लहरिया […]
कार्रवाई करने के बजाय मूकदर्शक बना जिला प्रशासन
आरा : भोजपुर जिले की सड़कों पर नाबालिगों के हाथ में वाहन की स्टेयरिंग हैं. इसके कारण आये दिन घटनाएं हो रही हैं. नाबालिग शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए वाहनों को लहरिया कट चलाते हैं. जिले की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां मौत बनकर नाच रही है. आरा की सड़कों पर खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ रही है और प्रशासन मूकदर्शक बनकर देख रहा है, कारण यह है कि यहां ऑटो चलाने वाले नाबालिग हैं, जिनके हाथ में मौत का स्टेयरिंग है. आंकड़ों पर गौर करें तो शहर में प्रति माह दो तीन बड़ी घटनाएं होती हैं. विगत दो माह के अंदर कई लोगों की जान जा चुकी है.
एक माह पूर्व आरा- बड़हरा रोड में अनियंत्रित ऑटो को पलटने से तीन लोगों की मौत हुई थी. मामले की जांच हुई तो 14 वर्ष का बच्चा ऑटो चला रहा था. नाबालिग की गलती से तीन लोगों की जान तो चली गयी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ. सबसे बड़ी बात यह है कि जिस इलाके से ये ऑटो वाले रात-दिन गुजरते हैं. उस रास्ते पुलिस व प्रशासन के अफसर अकसर गुजरते हैं़
लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल कोरा आश्वासन देते हैं.
पिछले दिनों धनपुरा के समीप टेंपो पलटने से आधा दर्जन लोग जख्मी हो गये थे. सभी का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया. इस मामले महिला कलावती देवी की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है. वह जीवन व मौत से जूझ रही है.
क्या कहते हैं डीटीओ
इस प्रकार का मामला मेरे संज्ञान में नहीं है. मामला संज्ञान में आने पर नाबालिग चालकों के विरुद्ध कानून सम्मत कार्रवाई की जायेगी.
माधव कुमार सिंह, डीटीओ
यह है नियम
सड़कों पर ऑटो चलाने वाले नाबालिग बेपरवाह होकर गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन परिवहन विभाग को इससे कोई मतलब नहीं है. नियमानुसार 18 वर्ष से नीचे गाड़ी चलाना जुर्म नहीं अपराध है. इस कानून के तहत गाड़ी चलाने वाले पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है. बावजूद कार्रवाई नहीं की जाती है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement