भागलपुर : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सोमवार को 13 साल पहले पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आये भारत आये सैयद शमीम अहमद के अवैध रूप से आठ साल यहां ठहरने के मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान आरोपित सैयद शमीम अहमद भी हाजिर थे. आरोपित सैयद शमीम अहमद के पक्षकार ने कोर्ट को पटना हाइकोर्ट से तीन सितंबर 2008 के पारित आदेश पर जिरह किया.
मामले को लेकर हाइकोर्ट ने भारतीय नागरिकता को लेकर जिला प्रशासन से जांच करवाने का निर्देश दिया था. हाइकोर्ट ने कहा था कि जिला स्तर पर सैयद शमीम अहमद के भारतीय नागरिकता को लेकर मंत्रालय से मंतव्य मांगा है, वहां से मंतव्य आने पर ही कोई अंतिम आदेश दिया जा सकेगा. हाइकोर्ट के पारित उक्त आदेश पर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने जिलाधिकारी प्रणव कुमार को पत्र भेजने का निर्देश दिया. कहा कि सैयद शमीम अहमद के भारतीय नागरिकता को लेकर डीएम रिपोर्ट देंगे. अगली सुनवाई में डीएम की रिपोर्ट पर जिरह होगा.