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अर्जित शाश्वत की अग्रिम जमानत मामले में कोर्ट ने पुलिस को दिया केस डायरी पेश करने का निर्देश

Updated at : 27 Mar 2018 10:42 PM (IST)
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अर्जित शाश्वत की अग्रिम जमानत मामले में कोर्ट ने पुलिस को दिया केस डायरी पेश करने का निर्देश

भागलपुर : स्थानीय अदालत नेभागलपुर हिंसा मामले के आरोपी केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के पुत्र अर्जित शाश्वत की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करते हुए पुलिस को मामले की डायरी पेश करने का निर्देश दिया. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह ने इस मामले को लेकर अर्जित शाश्वत द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई […]

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भागलपुर : स्थानीय अदालत नेभागलपुर हिंसा मामले के आरोपी केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के पुत्र अर्जित शाश्वत की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करते हुए पुलिस को मामले की डायरी पेश करने का निर्देश दिया. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह ने इस मामले को लेकर अर्जित शाश्वत द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. याचिकाकर्ता के वकील वीरेश मिश्रा ने बताया कि अदालत मामले की सुनवाई के लिए 31 मार्च की तिथि निर्धारित की है.

भागलपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा में लोगों के साथ दो पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गये थे. इस मामले में दो प्राथमिकी में से एक में अर्जित शाश्वत सहित अन्य को नामजद आरोपी बनाये जाने के बाद वहां की एक अदालत नेअर्जित शाश्वत और 9 अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. हिंदू पंचांग के अनुसार नये साल की शुरुआत होने पर निकाले गये एक जुलूस में लाउडस्पीकर तेज बजाने का एक समुदाय द्वारा विरोध किये जाने पर हिंसा भड़क उठी थी. इस जुलूस का नेतृत्व शाश्वत कर रहे थे.

भाजपा नेता अर्जित शाश्वत की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान उनके वकील मिश्रा ने दलील पेश की कि उनके मुवक्किल एक जिम्मेदार नागरिक हैं और उक्त जुलूस में कोई भी उत्तेजक या आपत्तिजनक बात नहीं की गयी थी. मिश्र ने आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल के राजनीतिक करियर को खराब करने के उद्देश्य से एक झूठा मामला दर्ज कराया गया है.

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