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मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण कार्य में पैनिक होने की आवश्यकता नहीं: डीएम

Updated at : 02 Jul 2025 9:02 PM (IST)
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मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण कार्य में पैनिक होने की आवश्यकता नहीं: डीएम

जिलाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में आमजनों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है.

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बेतिया. जिलाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में आमजनों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है. यह कार्य अति सुगम है. उन्होंने कहा कि बीएलओ द्वारा सौंपे गये प्रपत्र को भरकर उन्हें कुछ कागजात के साथ उसे लौटा देना है. ऐसा भी नहीं कि बीएलओ के दिये गये प्रपत्र को हीं भरकर लौटाना है. बल्कि मतदाता चाहे तो बेबसाईट से प्रपत्र डाउनलोड कर उसे भरकर पुनः आधिकारिक वेबसाईट पर स्वंय अपलोड कर सकते हैं. जिलाधिकारी श्री कुमार ने बुधवार को पत्रकारों को इस संबंध में वृहद जानकारी देते हुए कहा कि यह प्रक्रिया 25 जून से आरंभ हुयी है. इसके तहत बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण कर रहे हैं. मतदाताओं तक गणना प्रपत्र को सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी बीएलओ सुपरवाईजर एवं अन्य पदाधिकारी भी स्वयं फिल्ड में भ्रमण कर रहे हैं. इस कार्य के लिए 9 निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, 49 सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी 2731 बीएलओ के साथ हीं प्रखंड स्तर के 320 स्टाफ को लगाया गया है. इसके अलावे विभिन्न राजनैतिक दलों के 437 बीएलए, 1862 पीडीएस दुकानदारों, 4125 आंगनवाड़ी सेविकाओ, 3070 ग्राम पंचायत सदस्य, 303 मुखिया, 303 सरपंच, जीविका समूह के 80 पदाधिकारी एवं 4लाख 50 हजार जीविका दीदीयों को भी मतदाताओं को सहयोग के लिए प्रशिक्षित किया गया है. ——— 2003 में शामिल वोटरों को नहीं देने होंगे कागजात डीएम ने स्पष्ट रुप से कहा कि वैसे मतदाता जिनका नाम पहले से 2003 के गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची में शामिल है वैसे मतदाताओं को केवल अपनी प्रविष्टि की पुष्टि करनी है एवं गणना प्रपत्र भरकर जमा करना है. इसके अलावे यदि किसी मतदाता के माता पिता में से कोई एक व्यक्ति 2003 के मतदाता सूची में शामिल है वैसे व्यक्ति को इस विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान नामांकन के लिए संबंधित किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी. चाहे उस व्यक्ति की जन्मतिथि कुछ भी हो. उन्होंने यह भी बताया कि प.चंपारण जिले के नौ विधानसभा क्षेत्रों के वर्ष 2003 की मतदाता सूची जिले के आधिकारिक बेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. कोई भी व्यक्ति इस सूची को डाउनलोड कर अपने गणना प्रपत्र के साथ संलग्न कर सकता है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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