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नाबालिग से दुष्कर्म के एक दोषी को दस वर्ष की सजा

Updated at : 10 Jul 2025 9:13 PM (IST)
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नाबालिग से दुष्कर्म के एक दोषी को दस वर्ष की सजा

एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए रेप एंड पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने कांड के नामजद अभियुक्त नूर हसन गद्दी को दोषी पाते हुए उसे दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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बेतिया. एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए रेप एंड पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने कांड के नामजद अभियुक्त नूर हसन गद्दी को दोषी पाते हुए उसे दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसके ऊपर दस हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है. सजायाफ्ता नूर हसन गद्दी बैरिया थाने के मलाही टोला गांव का रहने वाला है. पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि घटना 25 जून 2020 की है. एक नाबालिग बच्ची दिन के ढाई बजे शौच करने गन्ना लगा खेत में गई थी. इसी दौरान अभियुक्त नूर हसन गद्दी ने जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया. नाबालिग बच्ची मंदबुद्धि की थी और वह विकलांग भी थी. इस संबंध में पीड़ित बच्ची की माता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उसके बाद नूर हसन गद्दी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. उसी समय से ही वह जेल में है. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इस मुकदमे की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के माध्यम से पूरी की गई. इसी मामले में विशेष न्यायाधीश ने नूर हसन गद्दी को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SATISH KUMAR

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