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शिवनाथ हत्याकांड में 23 वर्षों के बाद एक को दस वर्ष तथा पांच को 3-3 वर्ष मानवेंद्र मिश्रा की सजा

Updated at : 02 Jul 2025 6:08 PM (IST)
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शिवनाथ हत्याकांड में 23 वर्षों के बाद एक को दस वर्ष तथा पांच को 3-3 वर्ष मानवेंद्र मिश्रा की सजा

चर्चित शिवनाथ यादव हत्याकांड में 23 वर्षों के बाद बुधवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्रा की कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के मामले में एक को दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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बगहा. चर्चित शिवनाथ यादव हत्याकांड में 23 वर्षों के बाद बुधवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्रा की कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के मामले में एक को दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार का अर्थदंड सुनाया गया है. जबकि पांच अन्य को भादसं 324 में तीन – तीन वर्ष का कारावास और दस – दस हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्रा की कोर्ट ने सुनाई सजा बुधवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्रा की कोर्ट ने सुनाई सजा.कोर्ट ने अभियोजन पदाधिकारी मनु राव व बचाव पक्ष की दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के बयान को ध्यान में रखते हुए कांड के आरोपित सिंहासन यादव को भादसं 304(ii) के तहत गैर इरादतन हत्या के लिए दोषी करार दिया. तथा 10 साल की सजा जबकि अन्य अभियुक्त संजय यादव, ठाकुर यादव, नरेश यादव, उमेश यादव, प्रवेश यादव को भारतीय दंड संहिता 324 के तहत 3 – 3 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट से सजा मिलने के साथ ही पुलिस ने अभियुक्तों को जेल भेज दिया. पूर्व में जेल में बिताए गए पहले के दिनों को इस सजा में जोड़ा जाएगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SATISH KUMAR

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