कोशी स्नातक चुनाव के लिए 6 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन

Published by : VINOD RAO Updated At : 30 Oct 2025 11:36 PM

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योग्य स्नातकों से अपील की गयी है कि वे अधिक से अधिक संख्या में निर्वाचक नामावली में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन करें.

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बांका. पूर्णीया प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार के दिशा निर्देश पर डीएम नवदीप शुक्ला ने कोशी स्नातक चुनाव को लेकर नामावली की तैयारी को लेकर गुरूवार को समीक्षा बैठक की. जिसमें अपेक्षित प्रगति लाने एवं अधिक से अधिक योग्य एवं इच्छुक स्नातक आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. बताया गया कि कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की तैयारी भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार की जा रही है. जिसमें सभी योग्य स्नातकों से अपील की गयी है कि वे अधिक से अधिक संख्या में निर्वाचक नामावली में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन करें. और आगामी निर्वाचन के महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें. आवेदन की अंतिम तिथि-निर्वाचक नामावली में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 18 में आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 6 नवंबर 2025 निर्धारित तक निर्धारित की गयी है. जिसमें भारत निर्वाचक आयोग के द्वारा पात्रता निर्धारित की गयी है. इसमें आवेदक कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र (पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई, लखीसराय एवं शेखपुरा) का सामान्य निवासी होना चाहिए. और आवेदक के द्वारा 1 नवंबर 2025 से कम-से-कम तीन वर्ष पूर्व किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, संस्थान से डिग्री या डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त की हो. उक्त डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, संस्थान से निर्गत हो. आवेदन ऑफलाइन या ऑनलाइन, दोनों माध्यमों से किया जा सकता है. ऑफलाइन आवेदन अनुसूची 2 में अंकित सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी के कार्यालय अथवा प्रखंड, अंचल, अनुमंडल कार्यालय में किया जा सकता है. आवेदक को आवेदन के साथ डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति तथा मूल प्रति के साथ उपस्थित होना आवश्यक है. वहीं ऑनलाइन आवेदन निर्वाचन विभाग के पोर्टल https://ceo.bihar.gov.in/tcgconline पर किया जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र किसी राजपत्रित पदाधिकारी अथवा नोटरी पब्लिक से सत्यापित होना चाहिए. फॉर्म-18 आवेदन संबंधित जिले के प्रखंड, अंचल कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है. या https://ceoelection.bihar.gov.in/forms_new/ से डाउनलोड किया जा सकता है.

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