बांका. एसीजेएम फर्स्ट विजयाशांति की अदालत में आर्म्स एक्ट मामले में शनिवार को विचारण के बाद दोषी पाते हुए एक आरोपी को डेढ़ वर्ष सश्रम करावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही कोर्ट ने आरोपी के ऊपर एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त एक माह साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. मामले में सहायक अभियोजन पदाधिकारी सौम्या स्निग्धा ने बताया कि न्यायाधीश ने शस्त्र अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में बाराहाट थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव निवासी शंभु यादव को सजा सुनायी है. धारा 25 (1-बी) ए में डेढ़ वर्ष एवं आर्म्स एक्ट की धारा 26 में एक वर्ष सश्रम सजा सुनायी गयी है. दोनों सजाएं एक साथ चलेगी. उन्होंने बताया कि 25 सितंबर 2023 को बाराहाट पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध हथियार से लैस होकर उक्त आरोपी किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए गांव में घूम रहा है. सूचना पर बाराहाट पुलिस के द्वारा उक्त आरोपी के घर की घेराबंदी कर तलाशी ली गयी थी. इस दौरान उक्त आरोपी घर से भागने लगा. जिसे पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया था. तलाशी के क्रम में आरोपी के पास से एक दोनाली बंदूक, एक देसी पिस्तौल, एक देसी मास्केट एवं 31 जिंदा कारतूस बरामद हुआ था. मामले को लेकर बाराहाट थाना में उक्त आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. उधर कोर्ट में बहस के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी सौम्या स्निग्धा एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आनंद देव चौधरी ने बहस में हिस्सा लिया.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है