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Aurangabad News : आर्म्स एक्ट में तीन दोषियों को मिली सजा

Updated at : 26 Aug 2025 9:51 PM (IST)
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Aurangabad News : आर्म्स एक्ट में तीन दोषियों को मिली सजा

जिला पुलिस द्वारा स्पीडी ट्रायल के माध्यम से आमलोगों को न्याय दिलाने का किया जा रहा प्रयास अब रंग लाने लगा है

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औरंगाबाद शहर. जिला पुलिस द्वारा स्पीडी ट्रायल के माध्यम से आमलोगों को न्याय दिलाने का किया जा रहा प्रयास अब रंग लाने लगा है. आर्म्स एक्ट में न्यायालय द्वारा तीन अभियुक्तों को तीन-तीन साल की कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ ही अर्थदंड लगाया गया है. पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार औरंगाबाद जिला से 20 कांडों को त्वरित विचारण हेतु चिन्हित किया गया है एवं उक्त चिन्हित त्वरित विचारण के कांडों की गवाहों को दिन-प्रतिदिन ससमय न्यायालय में उपस्थापित कराया जा रहा है. 29 दिसंबर 2024 कुटुंबा थाना के संडा बजार मुख्य सड़क पर वाहन जांच के दौरान अभियुक्त चेतन सिंह, सूरज सिंह, अर्जुन सिंह को एक पिस्टल, एक कट्टा और छह जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था. इस संबंध में कुटुंबा थाना कांड संख्या-208/24 के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस ने ह्मयूमन इनटेलिजेंस, घटनास्थल का निरीक्षण, एफएसएल टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण करते हुए वादी एवं साक्षियों का बयान तथा आयुद्ध निरीक्षक की जांच रिपोर्ट की गहनता से अवलोकन कर कांड दैनिकी में अंकित करते हुए अद्यतन कांड दैनिकी तथा आरोप पत्र न्यायालय में विचारण हेतु समर्पित किया गया था. इसके बाद मंगलवार को अभियोजन पक्ष के जिला अभियोजन पदाधिकारी दीपक कुमार सिन्हा के सफल संचालन के उपरांत इस कांड में न्यायालय द्वारा कुटुंबा थाना कांड संख्या-208/24 में सुनवाई पूर्ण करते हुए साक्ष्यों, अभियोजन के तर्कों तथा न्यायिक दृष्टांतों से सहमत होते हुए अभियुक्त चेतन सिंह, सूरज सिंह और अर्जुन सिंह को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनायी गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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