Aurangabad News : हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास
Published by : AMIT KUMAR SINGH_PT Updated At : 26 Aug 2025 9:53 PM
Aurangabad News: अभियुक्तों को 13 अगस्त को इन धाराओं में दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था
औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में जिला जज पंचम उमेश प्रसाद ने देव थाना कांड संख्या -27/21, जीआर 514/21, एसटीआर -162/21, 715/24 में सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को सजा सुनाई है. एपीपी इंद्रदेव यादव ने बताया कि देव के नकटी एरौरा निवासी अभियुक्त सरोज चौधरी और भोला चौधरी को भादंवि की धारा 302 में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. वहीं धारा 307 में दस साल की कारावास और सात हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. अभियुक्तों को 13 अगस्त को इन धाराओं में दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि नकटी एरौरा निवासी प्राथमिकी सूचक राजेंद्र चौधरी ने एक अप्रैल 2021 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें कहा था कि अभियुक्तों ने टांगी, डंडा व रॉड से हमला कर दिया था, जिसमें रविंद्र चौधरी के सिर पर गहरी चोट लगी थी. वह बेहोश होकर गिर गया था. इलाज के बाद पीएमसीएच में मौत हो गयी थी. अन्य राजेंद्र चौधरी और रंजू देवी भी घायल हुए थे. अभियुक्तों को नौ अप्रैल 2021 को गिरफ्तार किया गया था. अभियोजन की ओर से पीएमसीएच के डॉ संजय कुमार, आइओ वैंकटेश्वर ओझा सहित 13 गवाही हुई थी.
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