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हत्या के एक आरोपित को मिली उम्रकैद
जाखिम गांव में गोली मार कर की थी हत्या औरंगाबाद(नगर) : सोमवार को व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे सप्तम के न्यायाधीश दया शंकर सिंह ने दफादार जकरूद्दीन हत्या के मामले में एक आरोपित को उम्रकैद की सजा सुनायी है. यह फैसला रफीगंज थाना कांड संख्या 95/83 धारा 302 के तहत सुनाया गया है. पूरा मामला यह […]
जाखिम गांव में गोली मार कर की थी हत्या
औरंगाबाद(नगर) : सोमवार को व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे सप्तम के न्यायाधीश दया शंकर सिंह ने दफादार जकरूद्दीन हत्या के मामले में एक आरोपित को उम्रकैद की सजा सुनायी है.
यह फैसला रफीगंज थाना कांड संख्या 95/83 धारा 302 के तहत सुनाया गया है. पूरा मामला यह है कि 29 मई 1983 को रफीगंज थाने में पदस्थापित दफादार जकरूद्दीन ड्यूटी कर अपना गांव लौट रहे थे. जैसे ही जाखिम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतर कर जाखिम गांव के पास पहुंचे कि पहले से घात लगाये रामकुमार सिंह अपने अन्य साथियों के साथ गोली मार कर हत्या कर दी. इससे संबंधित प्राथमिकी रामस्वरूप सिंह निवासी पौथू के बयान पर रफीगंज थाने में की गयी थी.
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. सुनवाई के दौरान आरोपित को न्यायाधीश ने कांड में दोषी पाते हुए आरोपित को धारा 302 में उम्रकैद की सजा सुनायी साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त सजा होगी. इस आशय की जानकारी अधिवक्ता सतीश कुमार सनेही ने दी है.
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