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पांच अधिकारी बरखास्त

आरटीपीएस में लापरवाही पर जिलाधिकारी सख्त औरंगाबाद (नगर) : जिलाधिकारी अभिजीत सिन्हा ने कड़ा तेवर दिखाते हुए लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम (आरटीपीएस) के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने के आरोप में गोह प्रखंड के कार्यरत आरटीपीएस काउंटर के आइटी सहायक नदीम रजा, कार्यपालक सहायक मनोज कुमार, आनंद कुमार व हसपुरा प्रखंड में आरटीपीएस काउंटर में […]

आरटीपीएस में लापरवाही पर जिलाधिकारी सख्त

औरंगाबाद (नगर) : जिलाधिकारी अभिजीत सिन्हा ने कड़ा तेवर दिखाते हुए लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम (आरटीपीएस) के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने के आरोप में गोह प्रखंड के कार्यरत आरटीपीएस काउंटर के आइटी सहायक नदीम रजा, कार्यपालक सहायक मनोज कुमार, आनंद कुमार हसपुरा प्रखंड में आरटीपीएस काउंटर में कार्यरत कार्यपालक सहायक सूर्येद्र कुमार भारती विकास कुमार को संविदा समाप्त करते हुए सेवा से बरखास्त कर दिया.

साथ ही जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी गोह को लोक सेवा अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में दायित्व के निर्वहन नहीं करने के आरोप में उनके विरुद्ध निलंबित करने की अनुशंसा सरकार से की है. जानकारी देते हुए जिलाधिकारी श्री सिन्हा ने कहा कि आरटीपीएस का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही बरदाश्त नहीं की जायेगी.

आरटीपीएस के क्रियान्वयन को बेहतर पारदर्शी बनाने के लिए प्रखंड, अंचल, अनुमंडल कार्यालय में जो आरटीपीएस काउंटर पर कार्यरत सभी आइटी सहायकों कार्यपालक सहायकों का सामूहिक रूप से तबादला भी कर दिया. डीएम ने सभी प्रखंड अंचल कार्यालय में आरटीपीएस से संबंधित कार्यो का प्रत्येक सप्ताह में एक दिन औचक निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश सभी प्रखंडों के सभी प्रभारी पदाधिकारियों को दिया है.

उल्लेखनीय है कि जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्राप्त परिवाद पत्र की जांच बिहार प्रशासनिक मिशन द्वारा करायी गयी. इसमें यह पाया गया था कि गोह में लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम क्रियान्वयन की स्थिति काफी चिंताजनक है. वहां लोगों को इस सेवा का लाभ लेने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उक्त प्रतिवेदन के आलोक में डीएम ने कड़ा कदम उठाया.

डीएम ने गोह आरटीपीएस से संबंधित प्राप्त परिवाद पत्र की जांच कराने के पश्चात विलंब से निष्पादित 39 आवेदन पत्रों की सूची संलग्न करते हुए दाउदनगर अनुमंडल पदाधिकारी सह अपीलीय प्राधिकार को अपील संस्थित कर दंडात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है.

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