डीएम, एसपी व सरफराज आलम पर परिवाद दायर, धोखाधड़ी व अन्य गंभीर मामले को ले सीजेएम कोर्ट में मुकदमा किया दाखिल
Updated at : 10 Apr 2019 6:08 AM (IST)
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अररिया : जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र स्थित चांदभाग निवासी मो इजहार आलम पिता मो अब्दुल रफीक की ओर से सीजेएम मनीष द्विवेदी की कोर्ट में धोखाधड़ी व अन्य गंभीर मामले को लेकर जिले के जिलाधिकारी, डीएम कार्यालय के बड़ा बाबू संतोष झा, एसपी, सरफराज आलम पिता तस्लीमुद्दीन, अधिवक्ता सह नोटरी कलीम अख्तर व अन्य […]
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अररिया : जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र स्थित चांदभाग निवासी मो इजहार आलम पिता मो अब्दुल रफीक की ओर से सीजेएम मनीष द्विवेदी की कोर्ट में धोखाधड़ी व अन्य गंभीर मामले को लेकर जिले के जिलाधिकारी, डीएम कार्यालय के बड़ा बाबू संतोष झा, एसपी, सरफराज आलम पिता तस्लीमुद्दीन, अधिवक्ता सह नोटरी कलीम अख्तर व अन्य पर मुकदमा दाखिल किया गया है.
मो इजहार आलम ने सभी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 420, 120बी, 379 तथा 211 के तहत मुकदमा दाखिल करते हुए सीजेएम मनीष द्विवेदी से संज्ञान लेने की गुहार लगायी है. उल्लेखनीय है कि परिवाद पत्र में मो. इजहार आलम बिना अधिवक्ता स्वयं परिवादी बनकर परिवाद पत्र दाखिल किया है.
मो. इजहार आलम जिला बार एसोसिएशन अररिया के अधिवक्ता सदस्य के रूप में कार्यरत थे. इनके प्रैक्टिस पर बिहार स्टेट बार काउंसिल पटना की ओर से जांच के बाद वर्ष 2018 में रोक लगा दी गयी थी. इनकी प्रैक्टिस पर अगले पांच सालों के लिए रोक लगायी गयी है.
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