एससी-एसटी एक्ट में बाप बेटे को चार वर्ष की सजा

मधुबनी : बाबूबरही थाना क्षेत्र में एक दलित परिवार के साथ मारपीट करने के मामलों को लेकर प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश मो. इशरत उल्लाह के न्यायालय में गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद आरोपी बाबूबरही थाना क्षेत्र के महेशवारा निवासी कपिलेश्वर यादव, सुरेंद्र […]
मधुबनी : बाबूबरही थाना क्षेत्र में एक दलित परिवार के साथ मारपीट करने के मामलों को लेकर प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश मो. इशरत उल्लाह के न्यायालय में गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद आरोपी बाबूबरही थाना क्षेत्र के महेशवारा निवासी कपिलेश्वर यादव, सुरेंद्र यादव एवं नागेंद्र यादव को हरिजन अत्याचार अधिनियम के धारा 3(1)(10) के तहत चार चार साल कारावास की सजा सुनायी है. वहीं प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.
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