विराट कोहली के पाकिस्तानी प्रशंसक की जमानत याचिका खारिज
Updated at : 19 Feb 2016 5:11 PM (IST)
विज्ञापन

लाहौर : पुलिस से क्लीन चिट मिलने के बावजूद पाकिस्तानी की एक अदालत ने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के प्रशंसक की जमानत याचिका खारिज कर दी जिसे अपने घर की छत पर भारतीय झंडा फहराने पर देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. बाइस साल के उमर दराज को पंजाब प्रांत के ओकारा जिले […]
विज्ञापन
लाहौर : पुलिस से क्लीन चिट मिलने के बावजूद पाकिस्तानी की एक अदालत ने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के प्रशंसक की जमानत याचिका खारिज कर दी जिसे अपने घर की छत पर भारतीय झंडा फहराने पर देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
बाइस साल के उमर दराज को पंजाब प्रांत के ओकारा जिले में अपने घर की छत पर भारतीय ध्वज फहराने के लिए 10 साल तक की सजा का सामना करना पड़ सकता है.जिला अदालत के न्यायाधीश अनीक अनवर ने कल अपना फैसला सुनाया.उमर के वकील आमिर भट्टी ने कहा, ‘‘हम निराश हैं और इस फैसले को सत्र अदालत में चुनौती देंगे.” पुलिस अधिकारी अजीज चीमा ने संवाददाताओें से कहा कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि उमर ने ‘देशद्रोह’ किया है.
न्यायाधीश ने हालांकि उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. पेशे से दर्जी उमर को 25 जनवरी को लाहौर से लगभग 200 किमी दूर एक गांव में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 123 ए और सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने से जुड़े कानूर के तहत मामला दर्ज किया है.
धारा 123 ए (देश की प्रभुसत्ता को नुकसान पहुंचाना) के तहत अधिकतम सजा 10 साल जेल और जुर्माना और दोनों शामिल है.
इससे पहले भट्टी ने कहा था कि उनका मुवक्किल निर्दोष है क्योंकि उसने सिर्फ अपने पसंदीदा क्रिकेटर के समर्थन में ध्वज फहराया था जो उस समय आस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहा था.
भट्टी ने कहा कि उमर ने नतीजे के बारे में जाने बिना यह गलती की. उन्होंने कहा, ‘‘यह वह मामला नहीं है जिसमें कोई व्यक्ति किसी देश से प्रेम के कारण उसका ध्वज फहरा रहा है. विश्व कप फुटबाल मैचों के दौरान यहां लोग अर्जेंटीना और ब्राजील के झंडे फहराते हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसे खेल भावना के नजरिये से देखा जाता है. यह भी वही मामला है.”
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




