कोहली के पाकिस्तानी प्रशंसक को तिरंगा फहराने के जुर्म में 10 साल की सजा

लाहौर : भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली के एक पाकिस्तानी प्रशंसक को इस क्रिकेटर के प्रति अपना प्यार जताने के लिए पंजाब प्रांत स्थित अपने घर पर तिरंगा लहराने के कारण दस साल की सजा हो गयी है. पंजाब के ओकारा प्रांत स्थित 22 बरस का उतर दराज पेशे से दर्जी है और उसे कल जिला […]
लाहौर : भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली के एक पाकिस्तानी प्रशंसक को इस क्रिकेटर के प्रति अपना प्यार जताने के लिए पंजाब प्रांत स्थित अपने घर पर तिरंगा लहराने के कारण दस साल की सजा हो गयी है. पंजाब के ओकारा प्रांत स्थित 22 बरस का उतर दराज पेशे से दर्जी है और उसे कल जिला अदालत में पेश किया गया. अदालत ने उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया.
दराज को 26 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को एक टी20 मैच में हराया था. कोहली ने उस मैच में 90 रन बनाये थे. पुलिस ने शिकायत मिलने पर दराज को उसके घर से गिरफ्तार किया जिसने छत पर तिरंगा लहराया था. पुलिस ने पाकिस्तान पेनल कोड की धारा 123 ए और 16 के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
धारा 123 ए देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाई के लिए लगाई जाती है जिसमें 10 साल की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. दराज ने जज से कहा कि उसने कोहली के प्रति अपना प्यार जताने के लिए ऐसा किया. इससे पहले उसने पत्रकारों से कहा था ,‘‘ मैं विराट कोहली का बड़ा मुरीद हूं. मैं कोहली के लिए भारतीय टीम का समर्थन करता हूं. मैंने कोहली के प्रति प्यार जताने के लिए अपने घर पर तिरंगा लहराया.’ उसने कहा कि उसने कोई अपराध नहीं किया है और अधिकारियों से कहा कि उसे एक भारतीय क्रिकेटर का प्रशंसक समझकर माफ कर देना चाहिए.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




