दिल्ली में अब नहीं बिकेगा चीनी मांझा, कई मौतों के बाद सरकार ने लगाया प्रतिबंध
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 17 Aug 2016 8:07 AM
नयी दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी में चीनी मांझा से दो बच्चों और एक युवक की दर्दनाक मौत के एक दिन बाद दिल्ली सरकार ने आज कांच मिले मांझा या चीनी मांझा की बिक्री, उत्पादन एवं भंडारण पर रोक लगा दी जबकि इसे लेकर आरोपों का दौर भी शुरू हो गया. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने […]
नयी दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी में चीनी मांझा से दो बच्चों और एक युवक की दर्दनाक मौत के एक दिन बाद दिल्ली सरकार ने आज कांच मिले मांझा या चीनी मांझा की बिक्री, उत्पादन एवं भंडारण पर रोक लगा दी जबकि इसे लेकर आरोपों का दौर भी शुरू हो गया. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि अधिसूचना को मंजूरी देने में पर्यावरण सचिव ने सात दिनों का समय लगा दिया. पर्यावरण सचिव चन्द्राकर भारती द्वारा जारी मसौदा अधिसूचना के अनुसार सिर्फ धातु या शीशे से मुक्त कपास के बने धागे और प्राकृतिक धागे से पतंग उडाने की इजाजत होगी. मसौदा अधिसूचना के अनुसार निर्देशों के उल्लंघन पर पांच साल तक की कैद की सजा या एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान होगा.
बहरहाल, एलजी कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि उपराज्यपाल ने मसौदा अधिसूचना को आठ अगस्त को ही स्वीकृति दे दी थी और उसे अगले दिन सरकार को भेज दिया था. एलजी कार्यालय के सूत्रों ने आरोप लगाया कि दिल्ली की आप सरकार ने मसौदा अधिसूचना जारी करने में देर की. सूत्रों ने कहा कि अधिसूचना का अधिक प्रभाव इसलिए नहीं पडा क्योंकि स्वाधीनता दिवस के साथ ही पतंग उडाने का मौसम लगभग समाप्त हो जाता है.
सिसोदिया ने कहा कि वह उपराज्यपाल नजीब जंग को लिखकर पर्यावरण सचिव के खिलाफ कर्तव्य निर्वहण में घोर लापरवाही तथा चीनी मांझा मामले में असंवेदनशीलता दिखाने पर उन पर कार्रवाई के लिए कहेंगे. उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, ‘पर्यावरण सचिव ने अधिसूचना जारी करने में सात दिन लगा दिये जबकि मेरे एवं पर्यावरण मंत्री के कार्यालय ने नौ अगस्त को मिनटों में इस फाइल को मंजूरी दे दी थी.’
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘जो भी उन्हें चाहिए था, उन्हें संबंधित अधिकारी से मांगना चाहिए था क्योंकि वह सेवाओं के प्रभारी हैं.’ अधिसूचना में कहा गया है, ‘दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नाइलोन, प्लास्टिक और चीनी मांझा और पतंग उडाने के लिए ऐसे किसी अन्य धागे की बिक्री, उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा जो धारदार हो या शीशा, धातु या किसी वस्तु से उसे धारदार बनाया गया हो.’
दिल्ली के पर्यावरण विभाग ने अपनी मसौदा अधिसूचना पर आमजन की सलाह और आपत्तियां आमंत्रित की है और कहा है कि वे इसे 60 दिन के अंदर दें जिसके बाद एक अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी. कल तीन साल की सांची गोयल फिल्म देख कर अपने मां-बाप के साथ लौट रही थी, तभी रानी बाग इलाके में जब वह अपनी कार की खुली सनरुफ से देख रही थी, पतंग के धागे से उसकी गर्दन कट गई. साढे चार साल का एक बच्चा और 22 साल के एक युवक की भी गला कटने से मौत हो गई जबकि दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर इस तरह की एक अन्य घटना में घायल हो गया.
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