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सूखा जैसी स्थिति से निबटने के लिए केंद्र को आपदा राहत कोष बनाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

Updated at : 11 May 2016 11:33 AM (IST)
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सूखा जैसी स्थिति से निबटने के लिए केंद्र को आपदा राहत कोष बनाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज देश में सूखे की स्थिति पर चिंता जतायी. कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय कृषि सचिव को सूखे की स्थिति पर बिहार, गुजरात और हरियाणा के मुख्य सचिवों के साथ तत्काल एक बैठक करने के लिए निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट नेकहा कि सूखा जैसी […]

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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज देश में सूखे की स्थिति पर चिंता जतायी. कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय कृषि सचिव को सूखे की स्थिति पर बिहार, गुजरात और हरियाणा के मुख्य सचिवों के साथ तत्काल एक बैठक करने के लिए निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट नेकहा कि सूखा जैसी स्थिति से निपटने के लिए केंद्र को एक आपदा राहत कोष का गठन करना चाहिए.सुप्रीम कोर्टने कहा कि केंद्र को सूखा प्रबंधन नियमावली की समीक्षा करनी चाहिए ताकि आपदा से प्रभावित किसानों को कारगर राहत दी जा सके.

कोर्ट ने कहा कि किसी राज्य को सूखा प्रभावित घोषित करने से पहले किसानों की आत्महत्या, आबादी का पलायन आदि को विचार में लाया जाए. कोर्ट ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन ऐक्ट के तहत एक स्पेशल फोर्स गठित करने का निर्देश भी दिया है.

कोर्ट ने कहा कि केंद्र को सूखा प्रबंधन नियमावली की समीक्षा करनी चाहिए ताकि आपदा से प्रभावित किसानों को कारगर राहत दी जा सके. सूखे की घोषणा करने के लिए केंद्र को समयसीमा परिभाषित करनी चाहिए.

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