सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, डांस बार में नहीं लग सकते सीसीटीवी कैमरे
Updated at : 02 Mar 2016 3:39 PM (IST)
विज्ञापन

नयी दिल्ली : मुंबई डांस बार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डांस बार में सीसीटीवी का लाइव फुटेज नहीं दिया जा सकता है. उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि वह डांस बार को लाइसेंस जारी करे. इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने […]
विज्ञापन
नयी दिल्ली : मुंबई डांस बार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डांस बार में सीसीटीवी का लाइव फुटेज नहीं दिया जा सकता है. उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि वह डांस बार को लाइसेंस जारी करे.
इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि डांस स्टेज के आसपास 3 फीट की रेलिंग भी लगायी जाये. जिससे बार डांसरों और लोगों में दूरी बनी रहे. दरअसल, महाराष्ट्र में डांस बार का लाइसेंस दिए जाने के लिए राज्य सरकार की ओर से तय की गयी नयी शर्तों के विरोध में डांस बार संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी.
क्या है पूरा मामला
दरअसल मुंबई डांस बार मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि सीसीटीवी के दायरे में डांस बार का नजदीक के पुलिस थाने में लाइव फुटेज दिया जाये. महाराष्ट्र सरकार का तर्क था कि इस फीड से डांस बार में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा भी होगी.
महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि अक्सर महिलाएं डांस बार में लोगों के बर्ताव को लेकर शिकायत करती हैं.सरकार का तर्क था कि सीसीटीवी कैमरे की लाइव फीड से इस बात की भी निगरानी हो सकती है कि कहीं डांस बार के नाम पर अश्लीलता तो नहीं हो रहा है.
डांस बार मालिकों ने जताया एतराज
डांस बार मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर एतराज जताया था. डांस बार मालिकों का तर्क था कि इससे प्राइवेसी का उल्लघंन हो सकता है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




