आधी रात को खुला सुप्रीम कोर्ट का ताला , लेकिन फांसी की सजा से बच नहीं पाया याकूब
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
Updated:
विज्ञापन
नयी दिल्ली : याकूब को फांसी से बचाने की आखिरी कोशिश नाकाम हो गयी. देर रात सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण समेत कई वरिष्ठ वकील चीफ जस्टिस के घर पहुंचे . याकूब के फांसी के सजा को 14 दिनों के टलवाने वाली अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने […]
विज्ञापन
नयी दिल्ली : याकूब को फांसी से बचाने की आखिरी कोशिश नाकाम हो गयी. देर रात सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण समेत कई वरिष्ठ वकील चीफ जस्टिस के घर पहुंचे . याकूब के फांसी के सजा को 14 दिनों के टलवाने वाली अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी.
सुप्रीम कोर्ट ने याकूब के फांसी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि याकूब को अपने बचाव के लिए भरपूर वक्त दिया गया . इस फैसले के साथ ही याकूब के फांसी का रास्ता साफ हो गया. आज सुबह 7 बजे याकूब को फांसी दिया जाना तय हो गया. इससे पहले याकूब के वकीलों ने 14 दिनों की मोहलत मांगी थी .
मानवाधिकार कार्यकर्ता और याकूब मेमन के वकील के नयी अर्जी पर आज देर रात सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों के एक बेंच ने सुनवाई की . याकूब के ओर से वकील आनंद ग्रोवर ने कोर्ट में कहा कि चूंकि रात 11 बजे दया याचिका को खारिज किया है इसलिए याकूब को 14 दिनों की मोहलत दी जाए.
उधर सरकार की ओर से अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि फिर से दया याचिका के लिए नयी अर्जी देना कानूनी व्यवस्था का दुरुपयोग है . इस तरह बार -बार दया याचिका दायर की जाएगी तो याकूब को कभी भी सजा नहीं दिया जा सकता है. याकूब मेमन के वकील ने कहा कि हम कानून द्वारा प्राप्त अधिकरों का उपयोग कर रहे है. इसे कानून का दुरुपयोग कहना गलत है.
गौरतलब है कि आज दिन सात बजे याकूब को फांसी की सजा तय है.इससे पहले याकूब के वकील ने 14 दिनों की वक्त मांगा था. सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और वृंदा ग्रोवर ने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलने का वक्त का मांगा था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










