सोहराबुद्दीन मुठभेड : राजदीप सरदेसाई और सात अन्य के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
Updated:
विज्ञापन
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायलाय ने वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ मानहानि के मामले मे चल रही कार्यवाही पर आज रोक लगा दी. मानहानि की यह कार्यवाही सोहराबुद्दीन मुठभेड मामले में 2007 में हैदराबाद पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी को कथित रूप से गलत तरीके से घसीटने के सिलसिले में चल रही है. न्यायमूर्ति […]
विज्ञापन
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायलाय ने वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ मानहानि के मामले मे चल रही कार्यवाही पर आज रोक लगा दी. मानहानि की यह कार्यवाही सोहराबुद्दीन मुठभेड मामले में 2007 में हैदराबाद पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी को कथित रूप से गलत तरीके से घसीटने के सिलसिले में चल रही है. न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी पंत और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ ने राजदीप और सात अन्य सहयोगियों की याचिका पहले से ही लंबित मामले के साथ संलग्न कर दी.
पहले से लंबित मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और धारा 500 (मानहानि के लिए सजा) की संवैधानिकता को चुनौती दी गयी है. न्यायालय ने आज संक्षिप्त सुनवाई के दौरान कहा कि अवकाशकालीन पीठ द्वारा उनकी अपील खारिज किये जाने के बाद उन्होंने नयी याचिका दायर करने का फैसला किया है. आंध्र प्रदेश के हैदराबाद के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं एसआईटी) राजीव त्रिवेदी की कथित रूप से मानहानि किये जाने के मामले मे जारी समन के खिलाफ शीर्ष अदालत द्वारा 15 मई को अपील खारिज होने के बाद टीवी पत्रकार ने इस मुद्दे पर नयी याचिका दायर की है.
शीर्ष अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शुरु की गयी आपराधिक प्रक्रिया निरस्त करने के लिए दायर याचिकाएं अस्वीकार करने संबंधी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था. न्यायालय ने कहा था कि यह पूरी तरह कानूनी और वैध है और इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है.
इस मामले में अन्य पत्रकारों में सिद्धार्थ गौतम, स्वाती वशिष्ठ, वीके शशिकुमार, अहमद अली शैक, गुलाब कोठारी, हेमेन्द्र शर्मा और लतीफ मोहम्मद खान शामिल थे.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










