दिल्ली एसीबी के अधिकारों के मामले में अरविंद केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
Updated:
विज्ञापन
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट से आज दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को बडा झटका लगा है. उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार निरोधी पैनल की शक्ति सीमित करने संबंधी अधिसूचना को संदिग्ध ठहराने वाले उच्च न्यायालय के आदेश स्थगित करने की मांग करने वाली केंद्र की याचिका पर दिल्ली सरकार से तीन सप्ताह में जवाब देने […]
विज्ञापन
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट से आज दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को बडा झटका लगा है. उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार निरोधी पैनल की शक्ति सीमित करने संबंधी अधिसूचना को संदिग्ध ठहराने वाले उच्च न्यायालय के आदेश स्थगित करने की मांग करने वाली केंद्र की याचिका पर दिल्ली सरकार से तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा.
उच्चतम न्यायालय ने नौकरशाहों के खिलाफ एसीबी को कार्रवाई करने की अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र की अपील पर भी दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया. उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय से कहा कि वह 25 मई के अपने फैसले की टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना दिल्ली सरकार की ताजा याचिका पर स्वतंत्र तरीके से कार्यवाही करे.
सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका पर सुनवाई हुई, जो केंद्र सरकार द्वारा दाखिल की गयी थी. इसमें हाइकोर्ट द्वारा दिल्ली के एंटी क्राइम ब्रांच द्वारा केंद्रीय कर्मी की जांच किये जाने के अधिकार को चुनौती दी गयी थी. उल्लेखनीय है कि इस संबंध में पिछले दिनों दिल्ली हाइकोर्ट से फैसला आया था, जिसे दिल्ली सरकार ने अपनी बडी जीत बताया था.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार से यह भी पूछा कि आप क्या चाहते हैं, इस मामले की हाइकोर्ट में सुनवाई हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में.
उधर, दिल्ली हाइकोर्ट में आज उस याचिका पर सुनवाई होगी, जो आम आदमी पार्टी की ओर से दाखिल की गयी है और उसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी उस अधिसूचना को चुनौती दी गयी है, जिसके तहत अहम अधिकार उपराज्यपाल को सौंपे गये हैं.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










