झामुमो सांसद रिश्वत कांड, फैसले पर फिर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट!

नयी दिल्ली : झामुमो सांसद रिश्वत कांड में 16 साल पहले दिये गये फैसले पर सुप्रीम कोर्ट फिर से विचार करने का मन बना रहा है. राज्यसभा चुनाव में पैसे लेकर वोट देने के आरोपों का सामना कर रही झामुमो विधायक सीता सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को आधार बना कर विशेष छूट […]
नयी दिल्ली : झामुमो सांसद रिश्वत कांड में 16 साल पहले दिये गये फैसले पर सुप्रीम कोर्ट फिर से विचार करने का मन बना रहा है. राज्यसभा चुनाव में पैसे लेकर वोट देने के आरोपों का सामना कर रही झामुमो विधायक सीता सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को आधार बना कर विशेष छूट हासिल करने के लिए याचिका दायर की है.
याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर विचार करने की बात कही है. जस्टिस टीएस ठाकुर और न्यायाधीश आर भानुमति की खंडपीठ ने पैसे लेकर वोट देने या नहीं देनेवाले सांसद संविधान की धारा 105(2) के तहत विशेष छूट के हकदार हैं या नहीं, इस मुद्दे को बड़ी खंडपीठ के पास विचार करने को भेजा है.खंडपीठ ने कहा : चूंकि यह मामला सार्वजनिक महत्ता का है, इसलिए हम इसे बड़ी बेंच के समक्ष विचार के लिए भेज रहे हैं. बड़ी बेंच का गठन मुख्य न्यायाधीश करते हैं.
छूट की मांग की : सीता सोरेन की ओर से दलील पेश करते हुए वरिष्ठ वकील अमरेंद्र शरण ने शिबू सोरेन मामले का हवाला देते हुए छूट की मांग की थी. याचिका में सीता सोरेन ने संविधान की धारा 194(2) का हवाला देते हुए कहा है कि विधानसभा के अंदर दिये गये वोट या कही गयी बातों को आधार बना कर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




