कांग्रेस-जदएस के अयोग्य घोषित विधायक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, फैसले को दी चुनौती

Updated at : 01 Aug 2019 7:29 PM (IST)
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कांग्रेस-जदएस के अयोग्य घोषित विधायक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, फैसले को दी चुनौती

नयी दिल्ली : कर्नाटक विधान सभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किये गये कांग्रेस-जदएस के 14 विधायकों ने बृहसपतिवार को विधान सभा अध्यक्ष के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी. इससे पहले, कांग्रेस के दो बागी विधायक रमेश एल जारकिहोली और महेश कुमाथल्ली ने उन्हें अयोग्य घोषित करने के विधान सभा अध्यक्ष के 25 […]

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नयी दिल्ली : कर्नाटक विधान सभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किये गये कांग्रेस-जदएस के 14 विधायकों ने बृहसपतिवार को विधान सभा अध्यक्ष के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी.

इससे पहले, कांग्रेस के दो बागी विधायक रमेश एल जारकिहोली और महेश कुमाथल्ली ने उन्हें अयोग्य घोषित करने के विधान सभा अध्यक्ष के 25 जुलाई फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत मे याचिका दायर की थी. तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार द्वारा अयोग्य घोषित किये गये जदएस के विधायकों एएच विश्वनाथ, के गोपालैया, नारायण गौवडा ने संयुक्त याचिका में 28 जुलाई के फैसले को चुनौती दी है. शीर्ष अदालत में याचिका दायर करने वाले कांग्रेस के विधायकों में प्रताप गौड़ा पाटिल, बीसी पाटिल, शिवराम हब्बर, एसटी सोमशेखर, बी बसवाराज और मुनिरत्न शामिल हैं.

इनके अलावा, विधान सभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के रोशन बेग, आनंद सिंह, एमटीबी नागराज, डाॅ सुधाकर, सैंड श्रीमंत पाटिल को भी अयोग्य घोषित किया था. रमेश कुमार ने सोमवार को भाजपा के येदियुरप्पा द्वारा बहुमत साबित किये जाने के बाद विधान सभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था.

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