प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के मामले में कोई आरक्षण नहीं हो सकता: न्यायालय

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि प्रवेश की पात्रता के लिये आयोजित परीक्षा में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं हो सकता है. न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अवकाश कालीन पीठ ने केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 10 प्रतिशत […]
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि प्रवेश की पात्रता के लिये आयोजित परीक्षा में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं हो सकता है. न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अवकाश कालीन पीठ ने केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 10 प्रतिशत के आरक्षण के लिये दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह स्पष्टीकरण दिया . पीठ ने कहा कि किसी भी वर्ग के लिये आरक्षण का मुद्दा प्रवेश के दौरान ही आयेगा. पीठ ने कहा, ‘‘प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये किसी प्रकार का आरक्षण नहीं हो सकता. यह पूरी तरह से गलत धारणा है. यह (सीटीईटी) सिर्फ पात्रता प्राप्त करने की परीक्षा है.
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