सोहराबुद्दीन मुठभेड़ केस: कोर्ट ने सभी 22 आरोपी पुलिसकर्मियों को किया बरी

नयी दिल्ली : सोहराबुद्दीन मुठभेड़ केस में सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया है. स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कहा कि तुलसीराम प्रजापति की हत्या एक साजिश के तहत हुई, यह बात सच नहीं है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि साजिश और हत्या साबित करने के लिए मौजूद […]
नयी दिल्ली : सोहराबुद्दीन मुठभेड़ केस में सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया है. स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कहा कि तुलसीराम प्रजापति की हत्या एक साजिश के तहत हुई, यह बात सच नहीं है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि साजिश और हत्या साबित करने के लिए मौजूद सभी गवाह और प्रमाण संतोषजनक नहीं हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि परिस्थिति संबंधी साक्ष्य भी पर्याप्त नहीं है. साजिश की बात साबित नहीं हुई.
यहां चर्चा कर दें कि आरोपियों में 21 गुजरात और राजस्थान पुलिस के कनिष्ठ स्तर के कर्मी हैं. 22वां आरोपी गुजरात के फार्म हाउस का मालिक है जहां कथित रूप से हत्या किये जाने से पहले शेख और कौसर बी को अवैध हिरासत में रखा गया था.
सीबीआई ने कहा था कि कथित गैंगस्टर शेख, कौसर बी और प्रजापति का गुजरात पुलिस ने 22-23 नवंबर की दरमियानी रात को एक बस से अपहरण कर लिया था. वे लोग महाराष्ट्र के सांगली से हैदराबाद जा रहे थे. सीबीआई ने कहा था कि 26 नवंबर, 2005 को अहमदाबाद के पास कथित फर्जी मुठभेड़ में शेख की हत्या कर दी गई थी, जबकि उसकी पत्नी की तीन दिन बाद हत्या कर उसका शव ठिकाने लगा दिया गया था.
उसने कहा था कि उसके एक साल बाद गुजरात-राजस्थान सीमा पर 27 दिसंबर, 2006 को प्रजापति की कथित फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी गयी थी.
इससे पहले मामले की सुनवाई करते हुए जज ने कहा था कि मुझे करीब 14 दिन की जरूरत है. मुझे विश्वास है कि मैं इसे 21 दिसंबर तक पूरा कर लूंगा अगर मैं 21 दिसंबर तक पूरा नहीं कर पाया तो मैं 24 दिसंबर को फैसला सुनाउंगा. लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मैं 21 दिसंबर तक काम पूरा कर लूंगा. गौर हो कि इस कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में सीबीआई ने 38 लोगों को आरोपी बनाया था जिसमें से भाजपा अध्यक्ष अमित शाह (जो उस वक्त राज्य के गृह मंत्री थे) और सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों समेत 16 आरोपियों को मामले में पहले ही बरी किया जा चुका था.
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