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CBI विवाद : सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टर आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई शुरू, दलील पेश कर रहे हैं एस नरीमन

Updated at : 29 Nov 2018 12:27 PM (IST)
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CBI विवाद : सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टर आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई शुरू, दलील पेश कर रहे हैं एस नरीमन

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गयी है. आलोक वर्मा ने भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले को चुनौती देने के लिए याचिका दाखिल की है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसफ की […]

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नयी दिल्ली :
सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गयी है. आलोक वर्मा ने भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले को चुनौती देने के लिए याचिका दाखिल की है.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसफ की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस नरीमन वर्मा की ओर से दलीलें पेश कर रहे हैं. पीठ ने सीबीआई निदेशक के खिलाफ सीवीसी के निष्कर्षों पर वर्मा का जवाब कथित तौर पर मीडिया में लीक होने पर 20 नवंबर को गहरी नाराजगी जताई थी. जांच एजेंसी के डीआईजी मनोज कुमार सिन्हा के अलग आवेदन में लगाए आरोपों के प्रकाशन पर भी पीठ ने नाराजगी जाहिर की थी.

बहस शुरू करते हुये नरीमन ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 19 सर्वोपरी है, ऐसी स्थिति में अदालत याचिका की सामग्री के प्रकाशन पर रोक नहीं लगा सकती है. इसके साथ ही उन्होंने कहा, ‘ अगर मैं कल रजिस्ट्री में कुछ पेश करता हूं तो इसका प्रकाशन किया जा सकता है.’ इस संबंध में उन्होंने इसी मुद्दे पर शीर्ष अदालत के 2012 के फैसले का भी हवाला दिया. उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत अगर बाद में रोक लगाती है तो फिर मामले से जुड़ा कुछ भी प्रकाशित नहीं किया जा सकता.

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गौरतलब है कि कोर्ट ने 20 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया था कि वह किसी भी पक्षकार को नहीं सुनेगा और यह उसके उठाये गये मुद्दों तक ही सीमित रहेगा. पीठ को आलोक वर्मा द्वारा सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गये जवाब पर 20 नवंबर को विचार करना था. लेकिन उनके खिलाफ सीवीसी के निष्कर्ष कथित रूप से मीडिया में लीक होने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सुनवाई स्थगित कर दी थी.

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