22.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

बलात्कार-हत्या मामला : शीर्ष अदालत ने दोषी के मृत्युदंड पर लगायी रोक

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश में बीते वर्ष 11 साल की लड़की के बलात्कार और हत्या की घटना के लिए मृत्युदंड पानेवाले एक दोषी की सजा पर मंगलवारको रोक लगा दी. इस मामले में एक अन्य दोषी को भी मौत की सजा दी गयी है. न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति मोहन […]

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश में बीते वर्ष 11 साल की लड़की के बलात्कार और हत्या की घटना के लिए मृत्युदंड पानेवाले एक दोषी की सजा पर मंगलवारको रोक लगा दी. इस मामले में एक अन्य दोषी को भी मौत की सजा दी गयी है.

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति मोहन एम शांतानागौडर की पीठ ने दोषी सतीश की अपील पर मध्य प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी किया. दोषी ने निचली अदालत द्वारा उसे दिये गये मृत्युदंड को बरकरार रखनेवाले राज्य के उच्च न्यायालय के नौ मई के फैसले को चुनौती दी है. पीठ ने कहा, ‘हम नोटिस जारी करते हैं और मृत्युदंड पर रोक लगाते हैं.’ उच्च न्यायालय ने सतीश के अलावा इस मामले के अन्य दोषी भगवानी की मौत की सजा को बरकरार रखा था. शीर्ष अदालत ने पिछले सप्ताह भगवानी के मृत्युदंड पर भी रोक लगायी थी.

निचली अदालत द्वारा दोनों दोषियों को मौत की सजा की उच्च न्यायालय ने पुष्टि की थी और बच्चियों के बलात्कार की घटनाओं में ‘चिंताजनक तेजी’ और देशभर में इस तरह की घटनाओं पर समाज में बढ़ती चिंता पर संज्ञान लिया था. पुलिस के अनुसार, दोनों दोषियों ने बीते वर्ष 14.15 अप्रैल की दरमियानी रात एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel