संविधान की धारा ‘35 ए’ को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई स्थगित की
Updated at : 14 May 2018 3:52 PM (IST)
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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय संविधान के अनुच्छेद ‘35 ए’ को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी जिसके तहत सिर्फ जम्मू-कश्मीर के निवासियों को वहां नौकरी पाने और संपत्ति खरीदने का अधिकार प्राप्त है. केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट की बेंच को बताया कि यह बेहद संवेदनशील मामला और […]
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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय संविधान के अनुच्छेद ‘35 ए’ को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी जिसके तहत सिर्फ जम्मू-कश्मीर के निवासियों को वहां नौकरी पाने और संपत्ति खरीदने का अधिकार प्राप्त है.
केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट की बेंच को बताया कि यह बेहद संवेदनशील मामला और वार्ताकार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रयासरत हैं, ऐसे में कोर्ट को इस मामले में कोई आदेश पारित नहीं करना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को इस मामले में बहस पूरी करने को कहा है और मामले की सुनवाई छह अगस्त को निर्धारित की है. चार याचिकाकर्ताओं ने धारा 35ए को समाप्त करने की मांग करते हुए अपील की है.
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