ट्रेन से उतरते या चढ़ते समय हुए हादसे के लिए यात्री मुआवाजे का हकदार : सुप्रीम कोर्ट
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 10 May 2018 10:43 AM
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि ट्रेन से उतरते समय या चढ़ते समय यात्री की मौत या उसका घायल होना ‘ अप्रिय घटना ‘ है और ऐसी स्थिति में यात्री मुआवजे का हकदार है तथा इस स्थिति को उसकी लापरवाही नहीं मानी जा सकता है. वहीं, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया […]
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि ट्रेन से उतरते समय या चढ़ते समय यात्री की मौत या उसका घायल होना ‘ अप्रिय घटना ‘ है और ऐसी स्थिति में यात्री मुआवजे का हकदार है तथा इस स्थिति को उसकी लापरवाही नहीं मानी जा सकता है. वहीं, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सिर्फ रेलवे परिसर में किसी शव या घायल के होने से यह निर्णय नहीं हो जायेगा कि घायल या मृत मुआवजे के संबंध में ‘‘वास्तविक यात्री” था.
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यात्री के पास टिकट के न होने से उसे मुआवजे से मना नहीं किया जा सकता है और मुआवजे के दावेदार को जरूरी दस्तावेज पेश कर अपने मामले को साबित करना होगा. न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यामूर्ति रोहिंनटन एफ नरीमन की पीठ ने यह निर्णय दिया.
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