रेप पीड़िताओं के विवादित ‘ टू फिंगर टेस्ट’ पर SC में आज सुनवाई
Updated at : 22 Aug 2017 1:46 PM (IST)
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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में आज रेप पीड़िताओं के विवादित ‘टूफिंगर टेस्ट’ पर सुनवाई होगी. इससे पहले मई महीने में कोर्ट ने कहा था कि यह टेस्ट महिला की निजता का हनन है, इसलिए सरकार रेप पीड़िता की जांच के लिए कोई दूसरी चिकित्सा प्रक्रिया अपनायें. ‘ट्रिपल तलाक’ पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, […]
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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में आज रेप पीड़िताओं के विवादित ‘टूफिंगर टेस्ट’ पर सुनवाई होगी. इससे पहले मई महीने में कोर्ट ने कहा था कि यह टेस्ट महिला की निजता का हनन है, इसलिए सरकार रेप पीड़िता की जांच के लिए कोई दूसरी चिकित्सा प्रक्रिया अपनायें.
‘ट्रिपल तलाक’ पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, महिलाओं की एकजुटता की जीत
न्यायाधीशों की बेंच ने कहा था कि हालांकि ‘टू फिंगर टेस्ट’ के परिणाम सकारात्मक होते हैं, लेकिन इससे हम यह नहीं मान सकते कि संबंध सहमति से बने होंगे. कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िताओं को यह हक है कि वे कानूनी लड़ाई लड़ें लेकिन इसमें उसके शारीरिक और मानसिक प्रतिष्ठा को आघात नहीं पहुंचनी चाहिए.
क्या है ‘टू फिंगर टेस्ट’
रेप पीड़िताओं की जांच के लिए ‘टू फिंगर टेस्ट’ किया जाता है. जिसमें डॉक्टर पीड़िता की योनि में अपनी दो अंगुली डालकर देखते हैं कि क्या अंगुली का प्रवेश योनि में सहजता से हो रहा है या नहीं. अगर अंगुली सहजता से प्रवेश कर जाती है, तो यह माना जाता है कि वह महिला सेक्स की आदी है, लेकिन अगर अंगुली का प्रवेश नहीं होता या मुश्किल से होता है, तो यह माना जाता है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है. यह टेस्ट महिला के जननांग को पहुंची क्षति के आकलन के लिए भी किया जाता है.
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