‘लव जिहाद’ के मामले में जांच रिपोर्ट तैयार करने में एनआईए की मदद करे केरल पुलिस : सुप्रीम कोर्ट
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 10 Aug 2017 1:41 PM
नयी दिल्ली :आज सुप्रीम कोर्ट ने केरल पुलिस को एक मुस्लिम व्यक्ति का निकाह रद्द किये जाने के मामले में उसके आरोप को लेकर एनआईए को रिपोर्ट तैयार करने में मदद करने का निर्देश दिया. न्यायालय ने केरल पुलिस की जांच के अवलोकन के लिए मामले में एनआईए के अनुरोध का विरोध करने वाले व्यक्ति […]
नयी दिल्ली :आज सुप्रीम कोर्ट ने केरल पुलिस को एक मुस्लिम व्यक्ति का निकाह रद्द किये जाने के मामले में उसके आरोप को लेकर एनआईए को रिपोर्ट तैयार करने में मदद करने का निर्देश दिया.
न्यायालय ने केरल पुलिस की जांच के अवलोकन के लिए मामले में एनआईए के अनुरोध का विरोध करने वाले व्यक्ति को आड़े हाथ लिया. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसने मामले में तटस्थ एवं निष्पक्ष सहायता के लिए एनआईए को शामिल किया है.
उच्चतम न्यायालय ने व्यक्ति को एनआईए की अर्जी का जवाब दायर करने की अनुमति दी. व्यक्ति ने धर्म परिवर्तित कर इस्लाम धर्म अपनाने वाली एक हिंदू महिला से उसका निकाह रद्द किये जाने को चुनौती दी थी.
गौरतलब है किकेरल उच्च न्यायालय द्वारा हिंदू महिला के साथ मुसलमान पुरुष के निकाह को ‘लव जिहाद ‘ बताकर रद्द किये जाने के मामले में पति के आवेदन पर मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आज उच्चतम न्यायालय से आदेश देने को कहा था. कोर्ट ने त्वरित सुनवाई करते हुए केरल पुलिस को यह निर्देश दिया है कि वह रिपोर्ट तैयार करने में एनआईए की मदद करे.
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