ट्रेडिंग कंपनी के आर में गांजा तस्करी करने वाला गिरफ्तार
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 21 Apr 2024 6:58 PM
फोटो-मधेपुरा-14- प्रेसवार्ता करते अधिकारी. प्रतिनिधि, कुमारखंड आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण भय मुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु मधेपुरा पुलिस के द्वारा अवैध अज्ञनेयास्त्र, फरार अपराधकर्मी कि गिरफ्तारी,
फोटो-मधेपुरा-14- प्रेसवार्ता करते अधिकारी. प्रतिनिधि, कुमारखंड आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण भय मुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु मधेपुरा पुलिस के द्वारा अवैध अज्ञनेयास्त्र, फरार अपराधकर्मी कि गिरफ्तारी, अवैध शराब एवं मादक पदार्थ कि बरामदगी हेतु विशेष टीम का गठन कर छापेमारी की जा रही है. इसी दौरान शनिवार को सूचना मिली कि मुरलीगंज थाना के गंगापुर निवासी रविंद्र कुमार यादव द्वारा लक्ष्मीपुर चंडीस्थान वार्ड संख्या एक में न्यू हिन्दुस्तान ट्रेडर्स के आर में गांजा का अवैध कारोबार करते हैं. सूचना मिलते ही सूचना के सत्यापन आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सह अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनुमंडल मधेपुरा प्रविंद्र भारती के नेतृत्व में सदर थाना मधेपुरा, कुमारखंड थाना, श्रीनगर थाना के थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक एवं आसूचना अनुसंधान ईकाई एवं सशस्त्र बल द्वारा न्यू हिन्दुस्तान ट्रेडर्स के कार्यालय एवं गोदाम पर छापेमारी किया. जहां न्यू हिन्दुस्तान ट्रेडर्स के कैंपस स्थित गोदाम के भीतर एक ट्रक कंटेनर बरामद करने में सफलता प्राप्त कर लिया. कंटेनर के केबिन की तलाशी ली गयी तो केबिन के भीतर खलासी सीट के पीछे तहखाना नुमा बने बॉक्स से गांजा से भरा एक बोरा बरामद हुआ. इसमें 14 किलो 100 ग्राम गांजा पाया गया. इस दौरान कार्रवाई करते हुए प्लास्टिक बोरा में भरे चौदह किलो एक सौ ग्राम गांजा समेत एचआर 38 डब्लू -5347 ट्रक कंटेर, तीन स्क्रीन टच मोबाइल, गोदरेज कंपनी का नोट गिनने वाला मशीन, पांच का नगदी 76 हजार रुपये , डीवीआर बॉक्स के साथ न्यू हिंदुस्तान ट्रेडिंग कंपनी के मालिक रविंद्र यादव को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. इस संबंध में थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि गिरफ्तार ट्रेडिंग कंपनी के मालिक के विरुद्ध पेशेवर तस्कर है. उनके विरुद्ध पूर्णियां जिले के डगरूआ थाना अंतर्गत वर्ष 2017 में एंडीपीडीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. इसमें वह आरोपित है. रंगे हाथ गिरफ्तारी में उनके विरुद्ध धारा 414/34 भादवि एवं 8/20(बी)2(बी)/22 एंडीपीसीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेजने की कार्रवाई की जा रही है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










