गलगलिया विवाह निबंधन को लेकर शादी सुदा जोड़ों के बीच जागरूकता तेजी से बढ़ रही है. उसी क्रम में ठाकुरगंज प्रखंड में भी मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग अवर निबंध पदाधिकारी दीनबंधु कुमार ने शनिवार की देर शाम कई शादीशुदा जोड़ों को प्रमाण पत्र दिया. उन्होंने बताया कि विवाह अधिनियम 1954 के तहत विवाह निबंधन से न केवल कानूनी मान्यता मिलती है, बल्कि यह जोड़ों के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है. यह अधिनियम किसी भी धर्म के जोड़ों पर लागू होता है, चाहे वे अंतरधार्मिक विवाह कर रहे हों या नहीं. इसके तहत विवाह के लिए पुरुष की आयु 21 वर्ष और महिला की 18 वर्ष होनी चाहिए. दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए और उनके बीच प्रतिबंधित संबंध नहीं होना चाहिए. विशेष विवाह अधिनियम के तहत प्रतिबंधित रिश्तों की डिग्री के बीच विवाह वर्जित है. यह प्रतिबंध खून के रिश्ते, दत्तक ग्रहण (गोद लिए गए रिश्ते), पूर्ण रक्त (एक ही माता-पिता से जन्में), अर्ध रक्त(एक ही पिता, लेकिन माता अलग) और गर्भ रक्त (एक ही माता, लेकिन पिता अलग) पर लागू होता है. प्रतिबंधित रिश्तों की सूची पुरुष मां, नानी, बेटी, पोती, इत्यादि और महिला पिता, बेटा, पोता, भाई, भतीजा या अन्य नजदीकी रिश्ते में विवाह प्रतिबंधित है. प्रतिबंधित रिश्तों में विवाह सामान्य रूप से अमान्य माना जाता है. विवाह पंजीकरण के लिए जोड़ों की आयु 21 वर्ष होने के साथ उनके पास पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण, आयु प्रमाण और विवाह का प्रमाण जैसे जरुरी दस्तावेज होने अनिवार्य हैं. विवाह और पंजीकरण के लिए जोड़े को अपने क्षेत्र के नजदीकी निबंधन कार्यालय में 30 दिन पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन रूप में आवेदन करना होगा. विवाह और पंजीकरण के बाद पति या पत्नी के लिए अलग-अलग विवाह प्रमाणपत्र जारी किया जाता है. वहीं ठाकुरगंज प्रखंड में अब तक सैकड़ों शादी सुदा जोड़ों को निबंधन प्रमाण पत्र वितरण किया जा चुका है.
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