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Deoghar news : दहेज प्रताड़ना के दोषी पति को तीन साल की सश्रम सजा

Updated at : 23 May 2025 7:53 PM (IST)
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Deoghar news : दहेज प्रताड़ना के दोषी पति को तीन साल की सश्रम सजा

विधि संवादादता, देवघर . एसडीजेएम संध्या प्रसाद की अदालत में चल रहे कंप्लेंट केस की सुनवाई पूरी की गयी. पश्चात पति संतोष कुमार दास को दोषी करार दिया गया. परिवादिनी

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विधि संवादादता, देवघर . एसडीजेएम संध्या प्रसाद की अदालत में चल रहे कंप्लेंट केस की सुनवाई पूरी की गयी. पश्चात पति संतोष कुमार दास को दोषी करार दिया गया. परिवादिनी एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात दोषी पति को तीन साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अलग से दो माह की कैद की सजा काटनी होगी. आरोपित धनबाद जिले के भंडारदहिया गांव का रहने वाला है और इसके विरुद्ध इसकी पत्नी दिव्या भारती ने कोर्ट में कंप्लेंट केस दाखिल की थी, जिसमें दहेज में तीन लाख रुपये नकद मांगने का आरोप लगाया गया था. शादी 19 नवंबर 2018 को हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी.मामले की सुनवाई के दौरान परिवादिनी की ओर से तीन लोगों की गवाही दी गयी. सभी गवाहों ने घटना की पुष्टि की. परिवादिनी की ओर से अधिवक्ता संजीव कुमार तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता शिव शंकर दुबे ने पक्ष रखा. परिवादिनी नगर थाना के खोरादह गांव की रहने वाली है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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FALGUNI MARIK

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