10.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

आईटी विभाग को SC का निर्देश, अमिताभ बच्‍चन के आईटी केस को पुन: खोला जाये

नयी दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को निर्देश दिया है कि वे अमिताभ बच्‍चन के इनकम टैक्‍स मामले के केस को फिर से खोले. दरअसल वर्ष 2001 में अभिनेता पर यह आरोप लगा था कि उन्‍होंने टीवी शो केबीसी से होनेवाले आय को कम बताया था. इनकम टैक्स के मुताबिक असेसमेंट ईयर 2002-03 के दौरान […]

नयी दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को निर्देश दिया है कि वे अमिताभ बच्‍चन के इनकम टैक्‍स मामले के केस को फिर से खोले. दरअसल वर्ष 2001 में अभिनेता पर यह आरोप लगा था कि उन्‍होंने टीवी शो केबीसी से होनेवाले आय को कम बताया था. इनकम टैक्स के मुताबिक असेसमेंट ईयर 2002-03 के दौरान अमिताभ ने 1.66 करोड़ रुपये कम टैक्स चुकाया था.

इस मामले में जुलाई 2012 में बंबई हाईकोर्ट ने इनकम टैक्‍स कमिश्‍नर की याचिका को खारिज करते हुए अमिताभ को राहत दे दी थी. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि असिसमेंट ऑफिसर द्वारा सेक्‍शन 147 के तहत शुरू की गयी कार्रवाई अनुचित है. हाई‍कोर्ट के फैसले के खिलाफ इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रूख किया था.

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के मुताबिक,’ अमिताभ ने केबीसी की कमाई का कुछ ही हिस्‍सा अपनी आय में दिखाया है जबकि बड़ा हिस्‍सा एबीसीएल (Amitabh Bachchan Corporation Ltd.) में दिखाया गया है. आईटी डिपार्टमेंट को इस पर आपत्ति थी.

अब सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पक्ष में निर्णय सुनाकर अमिताभ बच्चन की मुसीबतें बढ़ा दी हैं. पहले ही पनामा पेपर लीक्स में उनका नाम आने से उन्हें सफाई देनी पड़ी है. इस खुलासे के बाद सरकार ने भी उन्हें अतुल्य भारत का ब्रांड एंबसेडर बनाने के फैसले को बदल दिया.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel