''पीपली लाइव'' के सह-निर्देशक फारुकी रेप के आरोप में बरी
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 25 Sep 2017 3:27 PM
नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज बॉलीवुड फिल्म पीपली लाइव के सह-निर्देशक महमूद फारुकी को दुष्कर्म के एक मामले में बरी कर दिया. फारुकी पर अमेरिकी शोधार्थी से दुष्कर्म का आरोप था. न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार ने निचली अदालत के उस आदेश को भी दरकिनार कर दिया जिसके तहत दुष्कर्म के मामले में फारुकी को […]
नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज बॉलीवुड फिल्म पीपली लाइव के सह-निर्देशक महमूद फारुकी को दुष्कर्म के एक मामले में बरी कर दिया. फारुकी पर अमेरिकी शोधार्थी से दुष्कर्म का आरोप था. न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार ने निचली अदालत के उस आदेश को भी दरकिनार कर दिया जिसके तहत दुष्कर्म के मामले में फारुकी को दोषी मानते हुये सात साल की सजा सुनाई गयी थी.
फारुकी पर कथित तौर पर मार्च 2015 में दक्षिण दिल्ली स्थित अपने घर पर 30 वर्षीय अमेरिकी शोधार्थी से दुष्कर्म का आरोप था. उच्च न्यायालय ने फिलहाल जेल में बंद फारुकी को रिहा किये जाने का भी निर्देश दिया. निचली अदालत द्वारा सुनाये गये फैसले को फारुकी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.
बताया जा रहा था कि मार्च 2015 में पीडिता कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही थी और वह इसी सिलसिले में रिसर्च करने भारत आई थी. वो रिसर्च के लिए यहां गोरखपुर युनिवर्सिटी से जुड़ी थी. पीडित छात्रा अपनी एक फ्रेंड के जरिये फारुकी के संपर्क में आई थी.
वह रिसर्च में मदद के लिए फारुकी के घर गई थी, जहां फारुकी ने उनका यौन उत्पीड़न किया. पीडिता ने पुलिस का यह बताया था जब यह घटना घटी तो वह नशे में थे. इस मामले में मुकदमा पिछले साल 9 सितंबर को शुरू हुई थी जब पीडिता ने अदालत में पेश होकर अपना बयान दर्ज कराया था. वहीं फारूकी ने ऐसा दावा किया था उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है.
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