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धोखाधड़ी मामला: अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति को हाईकोर्ट से राहत

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने पुलिस को कथित धोखाधड़ी के एक मामले में हिंदी बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके व्यवसायी पति राज कुंद्रा के खिलाफ दो हफ्ते तक, जब तक कि वह मामले में फिर से सुनवाई नहीं करता, आरोपपत्र दायर ना करने का आदेश दिया है. दंपति ने अपने खिलाफ धोखाधडी एवं आपराधिक […]

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने पुलिस को कथित धोखाधड़ी के एक मामले में हिंदी बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके व्यवसायी पति राज कुंद्रा के खिलाफ दो हफ्ते तक, जब तक कि वह मामले में फिर से सुनवाई नहीं करता, आरोपपत्र दायर ना करने का आदेश दिया है. दंपति ने अपने खिलाफ धोखाधडी एवं आपराधिक विश्वासघात का एक मामला खारिज करने के लिए एक संयुक्त याचिका दायर की थी जिसपर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आर वी मोरे और न्यायमूर्ति सारंग कोटवाल की खंड पीठ ने पुलिस को यह निर्देश दिया.

याचिका पर पुलिस का रुख तलब करते हुए पीठ ने कहा, ‘हम जब तक याचिका पर सुनवाई नहीं करते, आरोपपत्र दायर ना करें.’ अदालत ने मामला पर सुनवाई दो हफ्तों के लिए टाल दी. 27 अप्रैल को पडोस के ठाणे जिले की भिवंडी पुलिस ने एक कपडा कंपनी के मालिक से 24 लाख रपये की कथित ठगी करने के लिए शिल्पा और राज के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

शिल्पा और राज पर आपराधिक विश्वासघात एवं धोखाधडी के लिए क्रमश: भारतीय दंड संहिता की धारा 406 एवं 420 के तहत मामला दर्ज किया गया.

Prabhat Khabar Digital Desk
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