ईमानदार कर दाताओं को कालाधन कानून से डरने की जरूरत नहीं: जेटली
Updated at : 25 May 2015 2:03 PM (IST)
विज्ञापन

नयी दिल्ली: वित्त मंत्री अरण जेटली ने आज कर अधिकारियों से कहा कि वे देश में समानांतर अर्थव्यवस्था को सही तरीके से कुचलने की कार्रवाई करें. साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि ईमानदार करदाताओं को काला धन के खिलाफ नये कानून से डरने की कोई जरुरत नहीं है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के शीर्ष […]
विज्ञापन
नयी दिल्ली: वित्त मंत्री अरण जेटली ने आज कर अधिकारियों से कहा कि वे देश में समानांतर अर्थव्यवस्था को सही तरीके से कुचलने की कार्रवाई करें. साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि ईमानदार करदाताओं को काला धन के खिलाफ नये कानून से डरने की कोई जरुरत नहीं है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के शीर्ष अधिकारियों के सम्मेलन को आज यहां संबोधित करते हुए जेटली ने कहा, ‘‘ समानांतर अर्थव्यवस्था को कुचलने की जरुरत है और यह काम बहुत उचित तरीके से करना है न कि कटु तरीके से. वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते आप को यह काम करते समय आपको ईमानदारी के सर्वश्रेष्ठ स्तर को बरकरार रखना है.’’ विदेश में जमा कालेधन को वापस लाने से जुडे नए कानून के संबंध में जेटली ने कहा ‘‘किसी ईमानदार करदाता को इससे डरने की कोई जरुरत नहीं है. इसके निशाने पर सिर्फ वे हैं जिन्होंने विदेश में काला धन सम्पत्ति जमा किया है.
या जो कानून के अनुपालन की अनिवार्यता की उपेक्षा करना चाहते हैं.’’ वित्त मंत्री ने कर अधिकारियों से कहा, ‘‘हर नेक मंशा वाला सलाहकार आपसे कहेगा कि कर का आधार बढना चाहिए. काला धन खत्म किया जाना चाहिए और साथ ही यदि आप ऐसा करने के लिए कदम उठाते हैं तो आपको उन सख्त कार्रवाई पर तंज भी सुनने होते हैं.’’ मंत्री ने कहा कि सरकार ने काले धन की समस्या से निपटने के लिए कई पहलें की हैं. इनमें संसद द्वारा काला धन कानून पारित करना और घरेलू गैरकानूनी संपत्ति से निपटने के लिए बेनामी सौदा (निषेध) अधिनियम का पेश किया जाना शामिल है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




