काला धन रखने वालों से 300 % जुर्माना वसूलेगी सरकार, नयी विधेयक कैबिनेट में स्वीकार
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 17 Mar 2015 9:45 PM
नयी दिल्ली : कालाधन और विदेशों में रखी अवैध संपत्ति का पता लगाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी जिसमें इस तरह का अपराध करने वाले को दस साल तक के कठोर कारावास की सजा देने सहित कई कडे प्रावधान किये गये हैं. आधिकारिक सूत्रों ने प्रधानमंत्री […]
नयी दिल्ली : कालाधन और विदेशों में रखी अवैध संपत्ति का पता लगाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी जिसमें इस तरह का अपराध करने वाले को दस साल तक के कठोर कारावास की सजा देने सहित कई कडे प्रावधान किये गये हैं. आधिकारिक सूत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी. उन्होंने कहा, ‘केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अज्ञात विदेशी आय और संपत्तियां (नया कर आरोपण) विधेयक, 2015 के मसौदे को मंजूरी दे दी.’
इस विधेयक के बारे में घोषणा आम बजट में की गई थी. नये विधेयक के तहत इस तरह के अपराध में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होगी और दोषियों को निपटान आयोग में जाने की अनुमति नहीं होगी. इसमें छुपायी गयी आय व संपत्तियों पर करों का 300 प्रतिशत की दर से जुर्माना लगाया जाएगा. विधेयक के तहत विदेशी संपत्तियों के अपर्याप्त खुलासे के साथ रिटर्न दाखिल करने या आयकर रिटर्न नहीं दाखिल करने पर सात साल तक के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है.
प्रस्तावित विधेयक के तहत विदेशी संपत्तियों से जुडे कर की चोरी तथा संपत्तियों व आय को छुपाने पर दस साल तक के कठोर कारावास का प्रावधान होगा. सूत्रों ने कहा कि चूंकि यह धन विधेयक है इसलिए इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा में पेश किया जाएगा. इस विधेयक को लोकसभा के मौजूदा सत्र में ही पेश किए जाने की संभावना है. उल्लेखनीय है कि सरकार पर विदेशों में जमा काले धन के मामले में कार्रवाई करने के लिए दबाव है क्योंकि भाजपा व मोदी ने पिछले साल चुनाव अभियान के दौरान इसे बडा मुद्दा बनाया था और काले धन को जल्द वापस लाने का वादा किया था.
इसके तहत अगर व्यक्ति, इकाई, बैंक या वित्तीय संस्थान इस तरह के अपराध में शामिल पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ अभियोजन चलेगा. इसके तहत विदेशी संपत्तियों के मामले में आय छुपाने या कर चोरी को ह्यमनी लांड्रिंग रोधी अधिनियम (पीएमएलए) के अधीन ‘गंभीर अपराध’ बनाया जाएगा.
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