ई- वे बिल को एक अप्रैल से लागू किया जायेगा : जेटली
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 10 Mar 2018 4:18 PM
नयी दिल्ली : उद्योग व व्यवसाय जगत के लिए माल एवं सेवाकर( जीएसटी) रिटर्न भरने की मौजूदा व्यवस्था जून तक जारी रहेगी. जीएसटी परिषद ने आज हुई अपनी बैठक में रिटर्न दर्ज करने की मौजूदा जीएसटीआर- 3 बी व्यवस्था को तीन माह के लिए बढ़ा दिया है. वित्त मंत्री अरूण जेटली ने यहां जीएसटी परिषद […]
नयी दिल्ली : उद्योग व व्यवसाय जगत के लिए माल एवं सेवाकर( जीएसटी) रिटर्न भरने की मौजूदा व्यवस्था जून तक जारी रहेगी. जीएसटी परिषद ने आज हुई अपनी बैठक में रिटर्न दर्ज करने की मौजूदा जीएसटीआर- 3 बी व्यवस्था को तीन माह के लिए बढ़ा दिया है. वित्त मंत्री अरूण जेटली ने यहां जीएसटी परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही के लिए इलेक्ट्रानिक- वे बिल यानी ई- वे बिल को एक अप्रैल से लागू किया जायेगा. हालांकि, उन्होंने कहा कि किसी राज्य के भीतर ई- वे बिल को 15 अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जायेगा और एक जून तक सभी राज्यों में इसे लागू कर दिया जायेगा. जीएसटी परिषद आज की बैठक में जीएसटी के सरल फार्म के बारे में किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी.
परिषद ने इस संबंध में बिहार के उप- मुख्यमंत्री सुशील मोदी की अध्यक्षता वाली समिति को एक पन्ने का फार्म तैयार करने को कहा है जो कि सरल हो और कर चोरी से निजात दिलाने वाला हो. जेटली ने कहा कि जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की मौजूदा व्यवस्था जीएसटीआर-3 बी को ही तीन माह के लिए बढ़ा दिया गया है. इसके साथ ही निर्यातकों को दी गई कर छूट को भी छह माह यानी सितंबर तक जारी रखने का फैसला किया गया है.
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