कोयला मामलों से जुड़े विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 13 Jul 2017 2:05 PM
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि कोयला घोटाला मामलों की सुनवाई के लंबित रहने के दौरान विशेष अदालत द्वारा पारित किसी भी आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई केवल शीर्ष न्यायालय करेगा. न्यायमूर्ति एमबी लोकुर की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि वह न्यायालय द्वारा 25 […]
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि कोयला घोटाला मामलों की सुनवाई के लंबित रहने के दौरान विशेष अदालत द्वारा पारित किसी भी आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई केवल शीर्ष न्यायालय करेगा.
न्यायमूर्ति एमबी लोकुर की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि वह न्यायालय द्वारा 25 जुलाई 2014 को पारित आदेश पर फिर से गौर नहीं करेगी, जिसमें कहा गया था कि कोयला घोटाला मामलों की सुनवाई के लंबित रहने के दौरान विशेष अदालत के किसी भी अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई केवल न्यायालय करेगा.
पीठ ने कहा, हमें नहीं लगता कि न्यायालय के 25 जुलाई 2014 के आदेश पर फिर से विचार करना उचित होगा. न्यायालय ने यह आदेश उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया जिनमें यह मामला सामने रखा था कि कोयला मामलों की सुनवाई के लंबित रहने के दौरान विशेष अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई क्या दिल्ली उच्च न्यायालय कर सकता है?
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