Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब तैयारियां तेज होती जा रही हैं. चुनाव आयोग ने एक नोटिस जारी करके बताया है कि एक उम्मीदवार आखिर कितना पैसा चुनाव में खर्च कर सकता है. इसके साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी आदेश दिया है कि उम्मीदवार जितना भी पैसा खर्च करेंगे उन्हें एक-एक रुपये का हिसाब रखना होगा.
कितना खर्च कर सरकेंगे प्रत्याशी
चुनाव आयोग की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक एक उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार के दौरान के लिए अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये खर्च कर सकता है. आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले रैलियों, सार्वजनिक बैठकों, रोड शो और अन्य बड़े खर्चों की वीडियो निगरानी वीएसटी की सहायता से की जायेगी.
किन चीजों पर किया जा सकता है खर्च?
प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार के दौरान कई वैध मदों पर पैसा खर्च कर सकते हैं. इनमें सार्वजनिक सभा, रैली, पोस्टर, बैनर, वाहन व्यय, विज्ञापन और प्रचार सामग्री शामिल हैं. इन सभी मदों में हुआ खर्च ‘कानूनी व्यय’ की श्रेणी में आता है. उम्मीदवार को हर खर्च का ब्योरा विस्तार से तैयार करना होता है और बाद में यह रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपी जाती है.
कहां से आता है चुनावी खर्च का पैसा?
चुनाव में खर्च किया जाने वाला पैसा उम्मीदवार के व्यक्तिगत संसाधनों, राजनीतिक दल से प्राप्त सहयोग, या समर्थकों द्वारा दिए गए वैध दान से आता है. हालांकि, किसी भी स्रोत से प्राप्त धनराशि की जानकारी उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग के समक्ष घोषित करना अनिवार्य होता है. इससे पारदर्शिता बनी रहती है और चुनाव में अवैध वित्तीय गतिविधियों पर रोक लगती है.
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अगर ये किया तो हो सकती है कार्रवाई
प्रशिक्षण में यह भी स्पष्ट किया गया कि उड़नदस्ता आदर्श आचार संहिता उल्लंघन, भ्रष्ट आचरण, डराने-धमकाने, असामाजिक गतिविधियों, मदिरा, हथियार एवं गोला-बारूद के लेनदेन और निर्वाचकों को रिश्वत देने जैसी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करेगा.
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