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शिक्षक घोटाला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई टीम को फटकारा, कहा- सभी अधिकारियों की संपत्ति की हो सकती है जांच

Updated at : 03 Feb 2023 11:53 AM (IST)
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शिक्षक घोटाला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई टीम को फटकारा, कहा- सभी अधिकारियों की संपत्ति की हो सकती है जांच

शिक्षक घोटाले मामले में कलकता हाईकोर्ट ने सीबीआई टीम को फटकारा है. हाईकोर्ट ने कहा कि मामले की जांच कर रहे सभी सीबीआई अधिकारियों की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए.

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कलकत्ता हाइकोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रहे सीबीआइ अधिकारियों की लापरवाही और जांच की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए कड़ी चेतावनी दी है. गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने कहा कि अब मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों की भी संपत्ति की जांच की जायेगी. अगर सीबीआई अधिकारी सही प्रकार से जांच नहीं कर सकते हैं, तो आने वाला समय उनके लिए बहुत बुरा हो सकता है

सीबीआई पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा

उन्होंने कहा कि सीबीआई पर बिल्कुल भरोसा नहीं रह गया. अब खुद ही जांच करनी होगी. ऐसा लगता है जैसे लंदन की जांच संस्था एमआइ-5 को बुलाना होगा. न्यायाधीश ने सीबीआई को 10 फरवरी तक जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जांच रिपोर्ट से वह संतुष्ट नहीं हुए तो मामले की जांच कर रहे अधिकारियों की संपत्ति की भी जांच के आदेश दिये जा सकते हैं. न्यायाधीश ने यहां तक कहा कि इस मामले में यदि जरूरत पड़ी, तो वह प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखेंगे.

सीआइडी ने हाइकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट

मुर्शिदाबाद फर्जी शिक्षक भर्ती मामले में सीआइडी ने कलकत्ता हाइकोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी है. सीआइडी के डीआइजी ने गुरुवार को यह रिपोर्ट सौंपी. राज्य की जांच एजेंसी ने कहा कि केंद्र के हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स (क्यूएचडीई) को यह जांच करने का काम सौंपा गया है कि आरोपी की हैंडराइटिंग में कोई मेल तो नहीं है. इन फर्जी शिक्षकों के खिलाफ सुती थाने में शिकायत दर्ज करायी गयी है.

अनिमेष तिवारी और आशीष तिवारी को फिलहाल संभावित साइनिंग की जानकारी भेजी जा रही है. तत्कालीन डीआइ से पूछताछ की गयी है. लेकिन, जस्टिस विश्वजीत बोस का सवाल है कि क्या सीआइडी ने किसी को गिरफ्तार किया है? हेड मास्टर स्कूल क्यों जा रहे हैं ? याचिकाकर्ता का दावा है कि खंडपीठ ने कहा कि सीबीआइ जांच करेगी. हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि यह एक अलग मामला है. इसलिए सीबीआइ को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए.

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