जहां न्यायाधीश ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. 50 वर्ष से अधिक उम्र के अधेड़ गुरू सरोज प्रसाद पर आरोप है कि अपने ही स्कूल की सातवीं कक्षा की एक 12 वर्षीय नाबालिग छात्रा की आपत्तिजनक फोटो खींच कर कई दिनों से ब्लैकमेल कर रहा था. वह छात्रा को उसके साथ सहवास करने एवं शादी करने का भी कुप्रस्ताव दे रहा था.
इसे लेकर छात्रा मानसिक रूप से परेशान रहने लगी और स्कूल जाने से भी आना-कानी करने लगी. स्कूल जाने से साफ इंकार करने पर परिवारवालों को कुछ संदेह हुआ और उससे पूछताछ करने लगे. पीड़ित छात्रा ने अपनी मां को पूरी घटना बतायी और अधेड़ गुरू के कुकर्मों का खुलासा किया. इसके बाद ही पीड़िता की मां ने बागडोगरा थाना में आरोपी गुरू के विरूद्ध नामजद प्राथमिकी दायर करा दी. सलाखों के पीछे पहुंचा गुरू सरोज प्रसाद बागडोगरा थाना क्षेत्र के ही चौपुकुरिया के बानुर छाट इलाके में एक स्कूल चलाता है.