सिलीगुड़ी कोर्ट ने दुष्कर्म व हत्या के मामले में दोषी को सुनायी फांसी की सजा

Updated at : 08 Sep 2024 1:46 AM (IST)
विज्ञापन
सिलीगुड़ी कोर्ट ने दुष्कर्म  व हत्या के मामले में दोषी को सुनायी फांसी की सजा

सिलीगुड़ी की एक अदालत ने शनिवार को दार्जिलिंग के माटीगाड़ा में स्कूली छात्रा से दुष्कर्म और उसकी नृशंस हत्या के जुर्म में दोषी को फांसी की सजा सुनायी.

विज्ञापन

11वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म कर ईंट से कुचला था सिर

संवाददाता, कोलकातासिलीगुड़ी की एक अदालत ने शनिवार को दार्जिलिंग के माटीगाड़ा में स्कूली छात्रा से दुष्कर्म और उसकी नृशंस हत्या के जुर्म में दोषी को फांसी की सजा सुनायी. एडिशनल सिटी सेशन कोर्ट की न्यायाधीश अनीता माथुर ने सजा का एलान किया. दोषी का नाम मोहम्मद अब्बास (23) है. यह जानकारी सरकारी पक्ष के वकील विभास चटर्जी ने दी. उन्होंने बताया कि शुक्रवार को ही सजा की घोषणा करने की बात थी, लेकिन न्यायाधीश ने फैसले को शनिवार तक सुरक्षित रखा था. श्री चटर्जी ने बताया कि तमाम सबूतों की जांच के बाद कोर्ट ने अब्बास को दोषी पाया. उन्होंने कहा कि करीब एक साल में इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली गयी. वहीं, अभियुक्त के वकील ने कोर्ट के समक्ष दलील देते हुए कहा कि अभियुक्त की मां बुजुर्ग हैं. दो छोटे बच्चे भी हैं. इसलिए कोर्ट फिर से अपने फैसले पर विचार करे. वहीं, मृतका की मां ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि अब मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी.

क्या है मामला

उल्लेखनीय है कि 21 अगस्त, 2023 को माटीगाड़ा में मोहम्मद अब्बास ने 11वीं कक्षा की एक छात्रा का अपहरण कर जंगल में एक खाली पड़े मकान में उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके चेहरे को ईंट से कुचल कर उसकी हत्या कर दी थी. घटना के छह घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola